अलीगढ विकास प्राधिकरण की तर्ज़ पर अब गाँव-देहात में भी घर बनाने क़े लिए पास कराना होगा नक्शा

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 अलीगढ (शब्द डेस्क ): अलीगढ विकास प्राधिकरण की तर्ज़ पर अब गाँव-देहात में भी घर बनाने क़े लिए पास कराना होगा नक्शा



ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यों का जिला पंचायत से कराएं नक्शा स्वीकृत

बिना स्वीकृत अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त?


अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने  एक प्रेस नोट जारी कर कहा की उतर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, अलीगढ़ द्वारा बनाये गये उपनियम सरकारी गजट 28 मई 2022 में प्रकाशन की तिथि से लागू हैं। विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट धर्माथ अथवा जनहितार्थ इत्यादि का लेआउट प्लान, भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन या परिवर्धन कराया जा रहा है तो जिला पंचायत से नक्शा (मानचित्र) स्वीकृत करा लें। अन्यथा जिला पंचायत की स्वीकृत के बिना कराये जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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